ईटीए, श्रीलंका की लघु यात्रा ह॓तु दिया जान॓वला एक सरकारी प्राधिकरण है (अधिक जानकारी के लिए ...) और यह इलेक्ट्रॉनिकी रूप में जारी किया जाता है. ईटीए प्रणाली, जो श्रीलंका की यात्रा पर जानेवालों के लिए एक कुशल, विश्वसनीय और सरलीकृत सेवा उपलब्ध कराने के इरादे से शुरू की गयी है. ईटीए धारकों को 30 दिनों का लघु यात्रा वीज़ा श्रीलंका में प्रवेश के बंदरगाह/हवाईअड्डे पर जारी किया जाएगा. ईटीए, 1 जनवरी 2012 से प्रभावी हो जाएगा.
ईटीए एक ऑन लाइन प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है. पासपोर्ट की प्रतियाँ, दस्तावेज या तस्वीरें आदि की कोई आवश्यकता नहीं है. पासपोर्ट पर ईटीए-समर्थन की आवश्यकता भी नहीं है. ईटीए अनुमोदन नोटिस का नमूना और/या रेफरल नोटिस देखें.
श्रीलंका में प्रवेश का बंदरगाह/हवाईअड्डे पहुंचने पर
आगमन पर, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने ह॓तु प्रवेश के बंदरगाह/हवाईअड्डे पर आप्रवासन अधिकारी को अपने पासपोर्ट प्रस्तुत करें. यह सलाह दी जाती है कि ईटीए अनुमोदन नोटिस की एक प्रतिलिपि आप के साथ लाएँ.